(1) समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य में नही है।
(2) 26 जनवरी 1975 को जम्मू - कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया।
(3) किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक लगाया जा सकता है।
(4) आजाद भारत के प्रथम न्यायमुर्ति एच० जे० कानिया थे।
(5) धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन नही बुलाया जा सकता।
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