उपशीर्षक "सम्पति के अधिकार" सविंधान (चौवालीसवा सांसोधन) अधिनियम,1978 की धारा 5 द्वारा लोपित (20/06/1979) से प्रभावी।। 

(यहाँ लोपित शब्द का अर्थ "हटाना/निरस्त "है)