आपातकाल :-
भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक मे आपात का उपबन्ध किया गया है।
आपात के प्रकार:
भारत के संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का वर्णन है
1 राष्ट्रीय आपात
2 राष्ट्रपति शासन
3 वितीय आपात
राष्ट्रीय आपातकाल:- संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है,
यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है या खतरे की सम्भावना है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा भारत या भारत के जिस हिस्से में सुरक्षा खतरे में है वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते है।
भारत मे आज तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हैं-
1) 26 अक्टूबर1962 (भारत-चीन युद्ध)
2) 3 दिसंबर 1971 (भारत -पाकिस्तान युद्ध)
3) 26 जून 1975 (आंतरिक अशांति)
राष्ट्रपति शासन:-
यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल से सूचना मिले या राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाये कि भारत के किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाने में समस्या हो रही है या असंभव हो गया है तो राष्ट्पति उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते है।
वित्तिय आपातकाल-
अनुच्छेद 360 - यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत मे या भारत के किसी हिस्से में आर्थिक शाख खतरे में है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा वित्तिय आपातकाल लागू कर सकते है।
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