भारतीय संविदा अधिनियम,1872 ( The indian contract act 1872 )

(Act No 9 of 1872)


  • भारतीय संविदा अधिनियम,1872 को  25 अप्रैल 1872 को  पारित किया गया था ।
  • भारतीय संविदा अधिनियम,1872 को दो भागो में विभाजित किया जा सकता  है :-

1 संविदा 1 ( प्रथम भाग ) - धारा 1 से 75 तक  [ विधि का सामान्य सिद्धांत ] 

2 संविदा 2  ( द्वितीय भाग ) - धारा 124 से 238 तक [ क्षतिपूर्ति की संविदा,प्रत्याभूति की संविदा ,उपनिधान , आदि ]

* धारा 76 से 123 तक  तथा धारा 239 से 266 तक = निरसित 

संविदा विधि का उद्देशय :  ANSON के अनुशार - संविदा विधि विधि की वह शाखा है जो उन परिस्थितियों को अवधारित करती है जिसमे कोई प्रतिज्ञा उस व्यक्ति पर विधिक रूप से आबद्धकर होगी जिसने (प्रतिज्ञा ) की है

महत्वपूर्ण प्रश्न:-

Q.भारतीय भारतीय संविदा अधिनियम,1872का विस्तार :

A. सम्पूर्ण भारत है 

Q.भारतीय भारतीय संविदा अधिनियम,1872का विस्तार : 

A. 1872

Q.भारतीय संविदा अधिनियम,1872 लागू हुआ : 

A. १ सितंबर १८७२ 

Q. संविदा के आवश्यक तत्व  है?

A.संविदा के आवश्यक तत्व 2 है (करार और करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो)