दिनांक 1 जुलाई 2024 से किसी आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अब अंडर धारा 355 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ,2023 के तहत आवेदन देंगे।

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